बैंक ने काटा गलत चार्ज या अटकाया रिफंड? तो RBI पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें शिकायत

बैंक खाते से बिना अनुमति कटे पैसे या गलत पेनाल्टी से परेशान हैं? जानिए रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन (RBI CMS Portal) के जरिए शिकायत दर्ज कराने के नियम और रिफंड पाने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया।

डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में अक्सर ग्राहकों को बैंक की तरफ से अनुचित सर्विस चार्ज, हिडन फीस, या गलत पेनाल्टी कटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार एटीएम से पैसे नहीं निकलते, लेकिन खाते से राशि कट जाती है, और हफ्तों बीत जाने के बाद भी बैंक रिफंड वापस नहीं लौटाते। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई अनधिकृत लेन-देन या गलत कटौती हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक एकीकृत लोकपाल प्रणाली (Integrated Ombudsman Scheme) बनाई है, जिसके जरिए आप सीधे आरबीआई के पास बैंक की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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बैंक ने काटा गलत चार्ज या अटकाया रिफंड? तो RBI पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें शिकायत

बैंक करे परेशान तो क्या करें?

आरबीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंकिंग शिकायत के मामले में ग्राहक को सबसे पहले अपने संबंधित बैंक (जैसे SBI, HDFC, ICICI, PNB आदि) के शिकायत निवारण केंद्र (Grievance Redressal Cell) या शाखा प्रबंधक के पास लिखित/डिजिटल शिकायत दर्ज करानी होगी। बैंक को आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का कोई संतोषजनक समाधान नहीं देता, या आपकी शिकायत को पूरी तरह खारिज कर देता है, तभी आप आरबीआई के ओम्बड्समैन पोर्टल पर जा सकते हैं। बिना बैंक को मौका दिए सीधे रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करने पर आवेदन खारिज हो सकता है।

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