अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF (Employees’ Provident Fund) में जमा होता है। इसी का एक हिस्सा EPS यानी Employees’ Pension Scheme में भी जाता है। बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि EPF से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन EPS से पेंशन का पैसा कैसे निकलेगा, ये समझ नहीं पाते।
कब निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा?
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है और आपने EPF खाता बंद करने का फैसला किया है, तो आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। इसे Withdrawal Benefit कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा की है, तो आप इस पैसे को एकमुश्त नहीं निकाल सकते, बल्कि 58 साल की उम्र के बाद ही मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
क्या है प्रोसेस?
पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको Form 10C भरना होता है। यह फॉर्म EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर आपके नियोक्ता (Employer) के जरिए भी जमा किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपके EPS का बैलेंस सीधे बैंक खाते में आ जाता है।
किन शर्तों का ध्यान रखें?
- अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, तो पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा।
- अगर आप 50 साल की उम्र के बाद क्लेम करते हैं, तो आपको कम पेंशन मिलेगी।
- 58 साल पूरे करने के बाद ही पूरी पेंशन का लाभ मिलता है।
क्यों जरूरी है जानकारी?
अक्सर लोग EPF के पैसे निकालने के चक्कर में पेंशन स्कीम को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पेंशन ही रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय का जरिया बनती है। इसलिए पैसे निकालने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपको अभी एकमुश्त पैसा चाहिए या भविष्य के लिए हर महीने पेंशन लेना ज्यादा फायदेमंद होगा।
