EPFO से कैसे और कब निकाल सकते हैं पेंशन का फंड? यहां है तरीका

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से PF यानी Provident Fund कटता है। इसमें से एक हिस्सा EPF (Employees’ Provident Fund) और दूसरा हिस्सा EPS (Employees’ Pension Scheme) में जाता है। ज्यादातर लोग EPF से पैसा निकालने का तरीका तो जानते हैं, लेकिन पेंशन स्कीम से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है, इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं...

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF (Employees’ Provident Fund) में जमा होता है। इसी का एक हिस्सा EPS यानी Employees’ Pension Scheme में भी जाता है। बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि EPF से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन EPS से पेंशन का पैसा कैसे निकलेगा, ये समझ नहीं पाते।

EPFO Withdrawal

कब निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा?

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है और आपने EPF खाता बंद करने का फैसला किया है, तो आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। इसे Withdrawal Benefit कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा की है, तो आप इस पैसे को एकमुश्त नहीं निकाल सकते, बल्कि 58 साल की उम्र के बाद ही मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

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