घर खरीदने वालों को 31 मई तक एक्स्ट्रा TDS से राहत, लेकिन विक्रेताओं को करना होगा ये काम

TDS Relief: घर खरीददारों को इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी बेचने वालों को टीडीएस कटौती से बचने के लिए अपने PAN को 31 मई तक Aadhaar से लिंक करना होगा। नहीं तो एक्स्ट्रा खरीददारों को एक्स्ट्रा टीडीएस चुकाना होगा।

TDS Relief: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौसम चल रहा है। इस बीच घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी बेचने वालों को टीडीएस कटौती से बचने के लिए अपने पैन को 31 मई तक आधार से लिंक करना होगा। प्रॉपर्टी को बेचने वाले अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं करते है तो खरीददार को एक्स्ट्रा टीडीएस चुकाना पड़ेगा। इस मामले में कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था।

TDS to Home Buyers

घर खरीददारों को बड़ी राहत

एक्स्ट्रा TDS के लिए घर खरीदारों को नोटिस

पिछले एक साल में देश भर में 16000 से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजे गए और उनसे खरीदी गई प्रॉपर्टी पर एक्स्ट्रा टीडीएस देने को कहा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इस प्रॉपर्टी को बेचने वाले विक्रेताओं के पैन नंबर या तो इनएक्टिव हैं या आधार से जुड़े नहीं हैं। ऐसे में खरीददार को एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना होगा। अब हाल ही में जारी एक सर्कुलर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे घर खरीदारों और विक्रेताओं को राहत देते हुए पैन और आधार को लिंक करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया है। इसका मतलब यह है कि खरीददार को टैक्स नोटिस खारिज कराने के लिए विक्रेता से अपने PAN को आधार से जोड़ने का अनुरोध करना होगा।

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