ITR में क्या विदेशी आय और संपत्ति छुपाई? हर डिटेल जानता है इनकम टैक्स विभाग, जानिए कैसे?

Income Tax: भारतीय इनकम टैक्स विभाग ने देश निवासियों की विदेशी आय और संपत्तियों पर नजर रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) के तहत वैश्विक डेटा साझा करके विभाग ऑफशोर टैक्स चोरी को रोकने का प्रयास कर रहा है। यह जानकारी 17 जुलाई 2025 को जारी एक दस्तावेज में दी गई है।

Income Tax: भारतीय इनकम टैक्स विभाग ने देश के निवासियों द्वारा विदेश में रखी गई आय और संपत्तियों का ट्रैक रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) के तहत वैश्विक डेटा शेयरिंग नेटवर्क का उपयोग करके विदेशी टैक्स चोरी के रास्ते बंद करने के लिए उठाया गया है। यह जानकारी 17 जुलाई 2025 को जारी दस्तावेज "Enhancing Tax Transparency on Foreign Assets & Income: Understanding CRS & FATCA" में दी गई है।

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विदेशी संपत्ति पर आयकर की पैनी नजर, ITR में बताना हुआ जरूरी! (तस्वीर-istock)

कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और FATCA क्या है?

CRS, जो कि OECD की पहल है, देशों के बीच वित्तीय खातों की जानकारी का ऑटोमेटिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है। भारत इस योजना का हिस्सा है और हर साल भारतीय निवासियों के विदेशों में रखे खातों का डिटेल प्राप्त करता है। FATCA मुख्य रूप से अमेरिकी नियम है, लेकिन यह भारत को उन भारतीय निवासियों की जानकारी भी देता है जो अमेरिका में टैक्सपेयर हैं या जिनके पास अमेरिकी खाते हैं।

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