बिना Form 16 भी भर सकते हैं ITR, जानिए AIS और Form 26AS से कैसे करें इनकम टैक्स फाइल

ITR filing: अगर Form 16 नहीं मिला है, तब भी नौकरीपेशा लोग AIS, Form 26AS, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की मदद से आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं।

ITR filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को उनके नियोक्ता से Form 16 मिल चुका होगा। लेकिन कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें अभी तक Form 16 नहीं मिला है। ऐसे में घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि बिना Form 16 के भी ITR दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए आप Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ITR filing, Form 16, Income Tax Return, AIS, Form 26AS, TDS, Annual Information Statement,  salary slip, tax filing India

बिना Form 16 के कैसे भरें ITR

क्या होता है Form 16?

Form 16 एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी या नियोक्ता अपने कर्मचारी को देती है। इसमें पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान मिली सैलरी और उस पर कटे टैक्स (TDS) की जानकारी होती है। यह दस्तावेज ITR फाइल करने में काफी मददगार माना जाता है। Form 16 दो हिस्सों में होता है। पहला Part A, जिसमें कर्मचारी और कंपनी की बेसिक जानकारी, PAN, TAN और TDS का रिकॉर्ड होता है। दूसरा Part B, जिसमें सैलरी का पूरा ब्रेकअप, टैक्स छूट और कटौतियों का हिसाब दिया जाता है। अगर कर्मचारी की सैलरी पर TDS काटा गया है, तो नियोक्ता के लिए Form 16 देना जरूरी होता है। नियम के मुताबिक हर साल 15 जून तक यह जारी कर दिया जाना चाहिए।

End of Feed