ITR Filing Deadline: इन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, हाईकोर्ट का निर्देश

ITR Filing Deadline: गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि वह उन करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढाई जाए, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है।

ITR Filing Deadline : गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि वह उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए, जिन्हें कर लेखा परीक्षा (Tax Audit) रिपोर्ट जमा करनी होती है।

ITR Filing Deadline

ऑडिट योग्य करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी! (तस्वीर-istock)

31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने के निर्देश

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक न्यायमूर्ति भार्गव डी कारिया और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने सोमवार को CBDT को निर्देश दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक परिपत्र (Circular) जारी करे। इस परिपत्र के माध्यम से ऑडिट योग्य करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 की जाए।

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