पैन-KYC न होने पर भी फिजिकल सिक्योरिटी का फोलियो नंबर नहीं होगा फ्रीज, SEBI ने लाया नया नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Nov 18, 2023, 10:32 AM IST

Sebi Rules on Physical Shares: पैन, केवाईसी (KYC) डिटेल और नामांकन (Nomination) के बिना शेयरधारकों के फोलियो को फ्रीज करने से जुड़े नियम को खत्म कर दिया गया है।

Sebi Rules on Physical Shares: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने फिजिकल सिक्योरिटीज धारकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल पैन, केवाईसी (KYC) डिटेल और नामांकन (Nomination) के बिना शेयरधारकों के फोलियो को फ्रीज करने से जुड़े नियम को खत्म कर दिया गया है। सेबी ने शुक्रवार 17 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा कि यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह फैसला रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद लिया गया है।

PAN-KYC

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने फिजिकल सिक्योरिटीज धारकों को बड़ी राहत दी है।

इसके पहले क्या था नियम

अभी तक, लिस्टेड कंपनियों के शेयर कागजी रुप में रखने वाले निवेशकों के लिए पैन, नामांकन, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक खाता से जुड़ी जानकारी, फोलियो नंबर और हस्ताक्षर का नमूना देना जरूरी था।

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