Flight Ticket Rules: टिकट बुकिंग में चार्ज नहीं छिपा पाएंगी एयरलाइंस, सरकार रखेगी किराये पर नजर

केंद्र सरकार ने फ्लाइट टिकट से जुड़े नियमों में बदलावों का ऐलान किया है। ये बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू हो जाएंगे। खासतौर पर टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं।

Flight Ticket Rules : हवाई टिकट बुक करते समय कई बार बेस फेयर कम दिखाई देता है, लेकिन टैक्स, सर्विस फीस और दूसरे चार्ज जुड़ने के बाद टिकट की कीमत काफी बढ़ जाती है। टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटेगा और रिफंड कितना मिलेगा, इसकी जानकारी भी यात्रियों के लिए अहम होती है। अब इन सभी जानकारियों को लेकर एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नए विमानन नियम अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के समय किराये का पूरा ब्रेकअप देना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

Flight Ticket Rules

अगले साल से बदल जाएंगे उड़ान के नियम

टिकट बुकिंग का पूरा हिसाब

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से 31 अक्टूबर को नोटिफाई किए गए भारतीय वायुयान नियम (Bharatiya Vayuyan Niyam), 2026 के नियम 192 में टिकट की कीमतों को लेकर पारदर्शिता के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एयरलाइंस को अपनी बुकिंग वेबसाइट और जारी किए गए टिकट पर कुल किराये के साथ हर चार्ज की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। इसमें बेस फेयर यानी मूल किराया, सरकार को दिए जाने वाले टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर को मिलने वाली फीस, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और कोई अन्य शुल्क शामिल होंगे। यानी यात्री को यह समझने में आसानी होगी कि वह वास्तव में किस मद में कितना पैसा चुका रहा है। नए नियमों के मुताबिक यह जानकारी केवल बुकिंग के समय वेबसाइट के साथ ही टिकट जारी होने के बाद उस पर भी किराये का पूरा ब्रेकअप दिखाना होगा।

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