नई उड़ान ड्यूटी और आराम अवधि के मानदंडों पर किसी एयरलाइन को न मिले छूट, DGCA से सख्ती की मांग

Flight Rules: फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने DGCA से अनुरोध किया है कि वह नई उड़ान ड्यूटी और विश्राम अवधि मानदंडों को लागू करते समय एयरलाइंस को कोई छूट न दे। एफआईपी ने चेतावनी दी कि इस संबंध में कोई भी छूट देने वाला आदेश या संचार तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

Flight Rules : फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने विमानन सुरक्षा नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से आग्रह किया है कि वह एयरलाइन कंपनियों को नई उड़ान ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) और आराम अवधि के नियमों में किसी भी प्रकार की छूट या विस्तार न दे। संगठन ने कहा कि अगर डीजीसीए ने ऐसा कोई आदेश या संचार जारी किया है, तो उसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।

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पायलट संगठन का डीजीसीए से आग्रह (तस्वीर-istock)

एफआईपी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

देशभर में 5,000 से अधिक पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाला एफआईपी ने स्पष्ट कहा है कि अगर डीजीसीए इन नियमों को लागू करने में विफल रहता है, तो वह कानूनी सहारा लेने पर मजबूर होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक फेडरेशन ने डीजीसीए के महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय पायलट महासंघ, डीजीसीए से अनुरोध करता है कि वह सीएआर 2024 (एफडीटीएल विनियम) के कार्यान्वयन में एयरलाइंस को दी जा रही किसी भी छूट या विस्तार को तुरंत वापस ले या निरस्त करे। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समयसीमा के भीतर एयरलाइंस नए नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो फेडरेशन डीजीसीए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा और न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा।

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