चेक से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब 3 घंटे में नहीं क्लियर होगा चेक

चेक से लेनदेन करने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उस नई व्यवस्था को फिलहाल टाल दिया है, जिसके तहत बैंकों को चेक मिलने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर उसे पास या रिजेक्ट करना था। यानी अब चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया पहले की तरह ही चलेगी और तुरंत 3 घंटे में चेक क्लियर होने का नियम अभी लागू नहीं होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। RBI ने उस नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल टाल दी है, जिसके तहत बैंकों को चेक मिलने के सिर्फ तीन घंटे के भीतर उसे पास या रिजेक्ट करना था। यह व्यवस्था 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद चेक क्लियरेंस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं।

Cheque Rule

क्या था RBI का नया प्लान?

RBI देश में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए लगातार बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में उसने कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (CCS) फ्रेमवर्क की घोषणा की थी। इस फ्रेमवर्क को दो चरणों में लागू किया जाना था। इसका दूसरा चरण यानी फेज़ 2 सबसे अहम माना जा रहा था, क्योंकि इसमें चेक क्लियरेंस का समय काफी कम हो जाता।

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