देश के तमाम बैकों और वित्तीय संस्थानों में आम आदमी के करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं। यानी इतनी बड़ी रकम का कोई दावेदार नहीं है। इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में दी है। उन्होंने कहा कि ये पैसे पुरी तरह से सुरक्षित हैं और जिनके हैं, उन्हें लौटाया जाएगा। इसके लिए गुजरात के गांधीनकर से 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसके अभियान का लक्ष्य पैसे के सही दावेदारों का पता लगाकर उन्हें धन वापस करना है। ऐस में अगर आपके पूर्वजों, परिवार या दादा-परदादा का पैसा बैंक में फंसा है तो आप उसे कैसे पता कर क्लेम कर सकते हैं? आइए इसका पूरा प्रॉसेस जानते हैं।
भूले-बिसरे पैसे वापस पाने का आसान तरीका जानें
तीन महीने तक चलेगा यह अभियान
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकारी अधिकारी तीन महीने तक अभियान चलाकर अनक्लेम्ड मनी को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन पहलुओं- जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई) Awareness, Accessibility और Action) पर काम करेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर आप भी अपने फंसे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं।
RBI ने बनाया यह खास पोर्टल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दावारहित धन (अनक्लेम्ड मनी) को ट्रैक करने में मदद के लिए UDGAM पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल का एड्रेस है: https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login। आप इस पोर्टल के मदद से 30 बैंकों में पड़े हुए अनक्लेम्ड मनी की जानकारी ले सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए, आपको पहले अपना नाम, फोन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
आरबीआई का उदगम पोर्टल
सबसे पहले KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी
आरबीआई के उदगम पोर्टल से जानकारी मिलने पर कि अमुक बैंक में हमारे परिवार या पूर्वज का पैसा फंसा है, आप उसको क्लेम करने के लिए आवेदन भेज सकते हैं। पैसा का क्लेम करने के लिए, आपको संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका खाता SBI में है, तो आपको सभी आवश्यक KYC दस्तावेजों के साथ SBI की शाखा में जाना होगा। इसके बाद अगर आप अपना बैंक खाता एक्टिव करना चाहते हैं, तो ब्रांच आपके रिक्वेस्ट स्वीकार करेगी और KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते को सक्रिय कर देगी। खाता बंद करने के साथ-साथ पूरा पैसा निकालने के मामले में, ब्रांच ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध को स्वीकार करके उसे प्रॉसेस कर देगी।
अनक्लेम्ड मनी
यह रहा क्लेम करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस
- सबसे पहले, आपको रिफंड के लिए क्लेम फाइल करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फॉर्म (IEPF)-5 वेब फॉर्म एक्सेस करना होगा। यह सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरना शुरू करने से पहले वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को वेब फॉर्म के साथ पढ़ लें।
- फॉर्म भरने के बाद, इसे सबमिट करें। सफल सबमिशन के बाद एक Acknowledgement जनरेट होगा जिसमें SRN होगा, जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए करेंगे।
- III. फॉर्म और Acknowledgement दोनों की प्रिंटआउट निकालें।
- IV. अब आपको Indemnity Bond (मूल), Acknowledgement की कॉपी, और IEPF-5 फॉर्म सहित अन्य दस्तावेज (जैसा फॉर्म IEPF-5 में बताया गया है) कंपनी के नोडल ऑफिसर (IEPF) के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक लिफाफे में सबमिट करने होंगे। लिफाफे पर यह स्पष्ट रूप से लिखें: ‘Claim for refund from IEPF Authority’ (‘IEPF प्राधिकरण से रिफंड के लिए दावा’)।
- सभी क्लेम फॉर्म्स की पूरी तरह से जांच कंपनी द्वारा की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर, IEPF अथॉरिटी रिफंड को ऑनलाइन सीधे क्लेम करने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी।
