EPFO लेकर आया 'Passbook Lite', पीएफ बैलेंस चेक करना हुआ आसान, फास्ट-ट्रैक क्लेम सेटलमेंट भी शुरू, पढ़ें ताजा ऐलान

ईपीएफओ के 'पासबुक लाइट' सुविधा से बिना पासबुक पोर्टल पर जाए, अंशदान, निकासी और पीएफ में जमा राशि का समरी देखना संभव होगा। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रभारी अधिकारी के पास निहित अधिकार को सहायक पीएफ आयुक्तों या निचले पदों पर कार्यरत अधिकारियों को दे दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPFO 3.0 सुधारों के तहत, अपने अंशधारकों के लिए 'पासबुक लाइट' सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने से पीएफ बैंलेंस चेक करने के लिए पासबुक पोर्टल पर लॉगिन नहीं करना होगा। सीधे मेंबर पोर्टल पर ही एक सिंपल समरी पासबुक दिखेगी। 'पासबुक लाइट' सुविधा से बिना पासबुक पोर्टल पर जाए, अंशदान, निकासी और पीएफ में जमा राशि का समरी देखना संभव होगा।

ईपीएफओ

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इसके साथ ही EPFO ने अनुलग्नक K - पिछले नियोक्ता द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाणपत्र को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, ताकि नौकरी बदलने वाले कर्मचारी अपने भविष्य निधि खातों को ऑनलाइन स्थानांतरित कर सकें और आवेदन की स्थिति पर नजर रख सकें। अभी तक जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, तो उनका प्रोविडेंट फंड (PF) खाता फॉर्म 13 ऑनलाइन के जरिए नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Annexure K) नए पीएफ ऑफिस को भेजा जाता है। पहले Annexure K सिर्फ पीएफ ऑफिसों के बीच शेयर किया जाता था और कर्मचारियों को यह केवल अनुरोध करने पर ही मिलता था।

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