EPFO Higher Pension Scheme Formula And Calculation: EPFO की ज्यादा पेंशन वाली योजना (EPFO Pension Scheme) पर श्रम मंत्रालय ने फॉर्मूला जारी कर दिया है। नया फॉर्मूला उन सब्सक्राइबर पर लागू होगा जिन्होंने ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई किया है। अभी पेंशन के लिए कैलकुलेशन 15 हजार रुपये की लिमिट के आधार पर होता है। नए पेंशन कैलकुलेशन के 2 आधार तय किए गए हैं। पहला आधार उन सब्सक्राइबर के लिए होगा जो एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं। जबकि दूसरा कैलकुलेशन उन सब्सक्राइबर के लिए होगा जो एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं। ज्यादा पेंशन के लिए EPFO ने 26 जून 2023 तक अप्लाई करने का विकल्प दिया है।
EPFO हायर पेंशन फॉर्मूला
इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी पेंशन
EPFO द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जो सब्सक्राइबर एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।
वहीं जो सब्सक्राइबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की पिछले 5 साल यानी 60 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। चूंकि सरकार एक सितंबर 2014 को पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज किया था,इसलिए सितंबर को आधार बनाया गया है।
मौजूदा फॉर्मूले के तहत पेंशन राशि = औसत सैलरी (12 महीने या 60 महीने के आधार पर)* कंट्रिब्यूशन के साल/70
कौन कर सकता है अप्लाई
इसके तहत जो लोग एक सितंबर 2014 से पहले से ईपीएफओ के सदस्य हैं और अभी भी नौकरी में हैं, वह 26 जून 2023 तक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए फैसले में कहा था कि एक सितंबर 2014 के पहले जिन सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा राशि कटवाई थी। उनकी मांग को ईपीएफओ को स्वीकार करना होगा। साथ ही जिन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ज्यादा पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि कटवाने का फैसला नहीं लिया है, वह फैसले के 4 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। इसी आधार पर सब्सक्राइबर्स के पास 26 जून तक आवेदन का मौका है।
