Paytm पर होगा ED का एक्शन, जानें क्या है FEMA कानून जिसके निशाने पर बैंक

पेटीएम के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, Paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ FEMA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों को FEMA एक्ट के बारे में नहीं पता है। आइये जानते हैं क्या है FEMA एक्ट?

Case Can Be Filed Against Paytm Under FEMA: फिनटेक फर्म Paytm के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां हाल ही में Paytm पेमेंट बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन्स पर RBI और EPFO ने रोक लगाई गई थी, वहीं अब Paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने FEMA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकता है। रॉयटर्स के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है कि वन 97 कम्युनिकेशन द्वारा चलाये जाने वाले प्लेटफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं और अब इसी कड़ी में Paytm के खिलाफ FEMA के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन FEMA एक्ट के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता है। आइये जानते हैं यह एक्ट क्या है?

Paytm Under ED and RBI Lens

प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मामले की जांच कर रहे हैं

क्या है FEMA एक्ट?

FEMA एक्ट का विस्तृत रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। यह भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया कानून है और इसका उद्देश्य फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित नियमों एवं कानूनों में संशोधन करना और उन्हें लागू करना है। इस एक्ट के माध्यम से विदेशी व्यापार और पेमेंट का प्रबंधन किया जाता है और भारतीय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन किया जाता है। इस कानून को 29 दिसंबर 1999 में भारतीय संसद में पास किया गया था। FEMA एक्ट के तहत कारोबारों और कंपनियों के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है और इसका उल्लंघन करने पर आप पर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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