जीएसटी में बदलाव ‘लोगों के लिए सुधार', देश की 140 करोड़ आबादी को होगा लाभ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी में व्यापक बदलाव ‘लोगों के लिए सुधार है’ और इस कदम से देश की 140 करोड़ आबादी पर सकारात्मक असर होगा। वित्त मंत्री ने ये बातें टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ खास बातचीत में कहा कि हम दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को देने के लिए उद्योगों से बातचीत कर रहे हैं और 22 सितंबर से (जीएसटी दरों में कटौती के लागू होने की तिथि) ‘हमारा पूरा ध्यान इसी पर होगा कि लोगों का इसका लाभ मिले।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

22 सितम्बर से होगा लागू

केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।

End of Feed