Budget Exemptions: रियल एस्टेट रेगुलेटर क्रेडाई की मांग, होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट सीमा बढ़ाए सरकार

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 20, 2024, 06:49 PM IST

Budget Exemptions: रियल एस्टेट रेगुलेटर क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से होम लोन पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

Budget Exemptions: रियल एस्टेट नियामक क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से आवास ऋण पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर कर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव करने की भी मांग की है।

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क्रेडाई की होम लोन छूट बढाने की मांग

होम लोन में 80सी कटौती सीमा बढ़ाए सरकार

क्रेडाई ने आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती की मौजूदा सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाने की मांग की है। वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया गया कि आवास ऋण के मूल पुनर्भुगतान के लिए कटौती को एक अलग या एकल छूट के लिए माना जाना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडाई ने कहा कि किफायती आवास की परिभाषा 2017 में दी गई थी और तब से अभी तक नहीं बदली है। इसके अनुसार, किफायती आवास अधिकतम 45 लाख रुपये का होता है।

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