Budget 2024: होम लोन के ब्याज पर कितना बचा सकते हैं टैक्स, अगर बढ़ गई छूट तो क्या होगा फायदा

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 15, 2024, 06:57 PM IST

Home Loan Deduction: रियल स्टेट सेक्टर्स से लेकर आम टैक्सपेयर्स तक को उम्मीद है कि बजट में सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट में इजाफा कर सकती है। इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन को बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने की मांग चल रही है।

Home Loan Deduction: 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से अलग-अलग सेक्टर्स की तमाम उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। रियल स्टेट सेक्टर्स से लेकर आम टैक्सपेयर्स तक को उम्मीद है कि बजट में सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट में इजाफा कर सकती है। नागरिक प्रॉपर्टी में निवेश करें, इसके लिए सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत होम लोन पर डिडक्शन प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि अभी छूट कितनी मिलती है और अगर इसमें इजाफा हुआ तो क्या फायदा होगा।

Budget 2024 Expectations

बजट से बड़ी उम्मीदें (तस्वीर-Canva)

80C के तहत डिडक्शन

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को होम लोन के प्रिसिंपल अमाउंट के पेमेंट पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसमें स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस पर साल में एक बार ही डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह डिडक्शन 80C के तहत मिलता है और सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजिम में उपलब्ध है। नई टैक्स रीजिम में यह व्यवस्था नहीं है।

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