अदाणी को अमेरिका से बड़ी राहत: US न्याय विभाग बोला- गलत दर्ज हुआ था केस, सभी आरोप हटाए

DOJ ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले को शीघ्र समाप्त किया जाए, क्योंकि लगातार न्यायिक समीक्षा से केवल अनिश्चितता बनी रहती है, जबकि सरकार स्वयं अब इस अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और सात अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला बंद करने के अपने फैसले का संघीय अदालत में पुरजोर बचाव किया है। विभाग ने एक संघीय न्यायाधीश से कहा कि यह मुकदमा कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण, राजनयिक रूप से प्रतिकूल और ट्रंप प्रशासन की प्रवर्तन प्राथमिकताओं के विपरीत था। एक तीखे लहजे वाले 10 पन्नों के हलफनामे में न्याय विभाग ने कहा कि इस मामले को "एक साल पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था या इसे कभी शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था।

Gautam Adani

गौतम अदाणी

विभाग ने तर्क दिया कि आरोपों को पूरी तरह खारिज करने के फैसले की समीक्षा करने में अदालत की भूमिका बेहद सीमित है। यह हलफनामा अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गराउफिस के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विभाग से यह बताने को कहा था कि वह इस आरोपपत्र को स्थायी रूप से क्यों खारिज करना चाहता है। न्यायाधीश ने विभाग के पिछले आवेदन को संक्षिप्त, नीरस और निष्कर्षहीन बताया था।

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