ITR Filing 2024: फाइलिंग से पहले जान लें इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में क्या-क्या नया है

ITR Form Changes: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए दस्तावेजों को इकट्ठा करने में लगे हैं। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए आईटीआर फॉर्म्स क्या-क्या बदलाव हुआ है।

KEY HIGHLIGHTS
  • इस वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है।
  • आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 में कुछ चेंजेज किये हैं।

ITR Form Changes: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया जा रहा है। इसके लिए हर साल फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होने पर आईटीआर फॉर्म्स जारी किये जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7 होते हैं। इसमें कई बार बदलाव किये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी आईटीआर फॉर्म्स चेंजेज हुए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं।

ITR Forms, ITR Form Changes

इस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फॉर्म्स में कई बदलाव हुए हैं। (तस्वीर-canva)

कटौती क्लेम के लिए नया कॉलम

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी एक का चयन करना होता है। यह आईटीआर फाइल करने से पहले बताना होता है कि किस टैक्स रिजीम के तहत वह रिटर्न दाखिल करेगा। आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 में कटौती क्लेम करने के लिए सेक्शन 80CCH के तहत एक नया कॉलम जोड़ा गया है।

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