55 से पहले या 55 के बाद... पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं आप? EPFO ने बता दिया सही समय

कम उम्र में नौकरी छोड़ने पर भी आपके पीएफ (PF) बैलेंस पर 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहेगा, भले ही खाते में नया पैसा जमा न हो रहा हो। ऐसे में आप किस उम्र में EPFO का सारा पैसा निकाल सकते हैं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए अपने पीएफ (PF) खाते के नियमों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब बात रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकालने की हो। नौकरीपेशा लोगों के बीच अक्सर यह उलझन रहती है कि पीएफ का पूरा पैसा कब और किस उम्र में निकाला जा सकता है। क्या नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा फंड निकाला जा सकता है, या फिर इसके लिए 55 साल की उम्र का इंतजार करना जरूरी है? ईपीएफओ ने इन सभी सवालों को लेकर स्थिति साफ की है और बताया है कि 55 साल की उम्र से पहले और 55 साल की उम्र के बाद पीएफ विथड्रॉल (Withdrawal) के नियम किस तरह बदल जाते हैं।

EPFO

कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कोई भी सदस्य अपनी नौकरी के दौरान पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता। नौकरी में रहते हुए सिर्फ आपातकालीन स्थितियों (जैसे बीमारी, शादी, घर का निर्माण या बच्चों की पढ़ाई) के लिए ही पीएफ फंड से एडवांस या आंशिक (Partial) निकासी की अनुमति होती है। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले यानी अपनी सर्विस के दौरान ही पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो इसके लिए उसका कम से कम दो महीने तक बेरोजगार होना अनिवार्य है। यानी नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही कोई सदस्य फॉर्म 19 भरकर अपने पीएफ का पूरा पैसा (एम्प्लोयी और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा) निकाल सकता है।

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