Banking Bill: बैंकिंग संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पास, बैंक खातों में 4 नॉमिनी रखने की मिलेगी मंजूरी और बहुत कुछ!

Banking Laws Amendment Bill 2024: बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 लोकसभा में पास हो गया। यह कानून बनने के बाद खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) रखने की अनुमति मिल जाएगी।

Banking Laws Amendment Bill 2024: लोकसभा में मंगलवार को पारित बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) रखने की अनुमति देता है। इस बिल का एक अन्य प्रावधान निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त हित' को नए सिरे से परिभाषित करने से संबंधित है। इससे करीब 6 दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है।

Banking Laws Amendment Bill 2024, Four Nominees in Bank Accounts

बदलेगा बैंकिंग कानून!

लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बिल को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पास क्रमिक या एक ही समय नामांकन सुविधा का विकल्प होगा। वहीं लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों के पास केवल क्रमिक नामांकन का ही विकल्प होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से सरकार और आरबीआई बैंकों को स्थिर बनाए रखने के लिए बेहद सतर्क रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमारे बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है और 10 साल बाद आप इसका परिणाम देख रहे हैं।

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