अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, SBI मामले में याचिका हुई खारिज

SBI ने पिछले वर्ष खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फंड का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि लेनदेन ऐसे किए गए थे जो उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते थे।

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी थी। इस मामले में फैसला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने सुनाया।

Anil Ambani

हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका की खारिच।

SBI ने पिछले वर्ष खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फंड का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि लेनदेन ऐसे किए गए थे जो उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते थे।

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