आम आदमी को बड़ी राहत, अब CNG और LNG पंपों पर नहीं होगी घपलेबाजी, सरकार ने बदले नियम

इस बदलाव के बाद सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र यानी जीएटीसी अब हाइड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी डिस्पेंसरों का सत्यापन और पुनः सत्यापन कर सकेंगे।

देश में स्वच्छ ईंधनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाइड्रोजन, LPG, एलएनजी और CNG ईंधन वितरण इकाइयों के सत्यापन नियमों में अहम बदलाव किया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन करते हुए अब सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों को इन ईंधन डिस्पेंसरों के सत्यापन की अनुमति दे दी है। सरकार के इस कदम से पेट्रोल पंप और डीलर के यहां सही माप को लेकर जो घपलेबाजी चल रही थी, उस पर लगाम लगेगी।

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आम आदमी को बड़ी राहत, अब CNG और LNG पंपों पर नहीं होगी घपलेबाजी, सरकार ने बदले नियम

विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन

पीटीआई/भाषा के मुताबिक उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान (सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में संशोधन किया है। इस बदलाव के बाद सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र यानी जीएटीसी अब हाइड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी डिस्पेंसरों का सत्यापन और पुनः सत्यापन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे सत्यापन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होगी। साथ ही स्वच्छ ईंधनों को अपनाने को भी बढ़ावा मिलेगा।

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