8th Pay Commission: 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों पर क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने किया साफ

8th Pay Commission News: फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए स्पष्टीकरण ने केंद्र सरकार के पेंशनर्स की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। हालांकि फाइनल फायदे 8th CPC की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेंगे, लेकिन पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही 31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए लोगों को बाहर करने की कोई घोषणा की गई है।

8th Pay Commission News: देशभर में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक खबर तैर रही है कि क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अपनी पेंशन में बदलाव का फायदा मिलेगा? संसद में, एक सदस्य ने पूछा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स जो 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अपनी पेंशन में बदलाव का फायदा मिलेगा? इस सवाल का जवाब लोकसभा में देते हुए, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने सरकार का स्टैंड साफ किया कि 8th CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह पर अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है।

8th Pay Commission News

8वां वेतन आयोग

इसका मतलब है कि 8th Pay Commission के अधिकार में सैलरी और अलाउंस के साथ पेंशन भी साफ तौर पर शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन के मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत आते हैं। पेंशन में बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए आम ऑर्डर के जरिए किया जाता है, जिसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है।

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