PUC सर्टिफिकेट बनवाना है, कहां और कैसे मिलेगा? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

​​PUC बनवाने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। लेकिन आप घर बैठे आप पॉल्यूशन की जांच नहीं करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी गाड़ी लेकर अधिकृत' एमिशन टेस्टिंग सेंटर'( प्रदूषण जांच केंद्र) पर जाना ही होगा। आइए आपको बताते हैं गाड़ी का PUC बनवाने का तरीका।

अगर आप सड़क पर कार, बाइक या स्कूटर लेकर निकलते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के साथ- साथ PUC( Pollution Under Control) सर्टिफिकेट होना भी जरुरी है । कई बार लोग इसे मामूली कागज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप पीयूसी के बिना पकडे जाते हैं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये PUC सर्टिफिकेट इस बात का सरकारी प्रमाण है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए तय किए गए सुरक्षित मानकों के भीतर है। आइए आपको बताते हैं आप कैसे PUC सर्टिफिकेट ले सकते हैं?

PUC

क्या है PUC सर्टिफिकेट?

पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ी धुआं छोड़ती है। सरकार ने हर केटेगरी के वाहन के लिए पॉल्यूशन का एक लेवल फिक्स किया है। अगर आपकी गाड़ी उस लेवल से ज्यादा धुआं छोड़ती है, तो वह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है । PUC सर्टिफिकेट इसी जांच के बाद जारी किया जाता है। आमतौर पर नई गाड़ी खरीदने के एक साल बाद इसकी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद इसे हर छह महीने या एक साल (गाड़ी के प्रकार और राज्य के नियमों के अनुसार) पर रिन्यू कराना होता है।

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