दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG

​अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में आप अब बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (PUC) के ईंधन नहीं ले पाएंगे।

दिल्ली में सर्दियों के महीनों के दौरान बढ़ने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा जारी असाधारण राजपत्र के अनुसार, दिल्ली में अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है।

PUC mandetory in Delhi

दिल्ली में PUC नहीं होने पर पेट्रोल पंप तेल नहीं देंगे

राजपत्र के अनुसार, दिल्ली में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी की अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता (AQI) में लगातार भारी गिरावट दर्ज की जाती है। पिछले तीन वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के आंकड़ों की जांच से पता चला है कि इस अवधि में औसत एक्यूआई 312 से 342 के बीच रहता है, जबकि अधिकतम स्तर 461 से 494 तक पहुंच जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इस अवधि के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।

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