फेस्टिव सीजन में खरीद रहे हैं Car? कम से कम 10,000 तक का मिलेगा Tax Refund, जानें कैसे

अगर आप भी फेस्टिव सीजन में कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। आप 10 लाख रुपये से महंगी कार पर टैक्स रिफंड पा सकते हैं।

धनतेरस और दिवाली (Dhanteras or Diwali) के मौके पर नई कार खरीदना कई लोगों के लिए शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इस दौरान ऑटो कंपनियां और डीलर ग्राहकों को कई तरह के डिस्काउंट और फेस्टिव ऑफर भी देते हैं। लेकिन अगर आप इस दिवाली या धनतेरस पर 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक और फायदा मिल सकता है। दरअसल, कार खरीदने पर चुकाया गया 1% टीसीएस (TCS) आप अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय वापस क्लेम कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि यह रकम 10,000 रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है-

car buying tax refund

महंगी कार खरीद रहे हैं तो आप भी पा सकते हैं टैक्स रिफंड (AI Generated Image)

10 लाख से ज्यादा की कार पर लगता है TCS

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर किसी मोटर वाहन की बिक्री कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है तो खरीदार को 1% टीसीएस (Tax Collected at Source) देना होता है। यह रकम कार डीलर खरीदारी के समय ग्राहक से वसूलता है और उसके पैन (PAN) के आधार पर सरकार के पास जमा करता है। उदाहरण के लिए अगर आप 20 लाख रुपये की कार खरीदते हैं, तो आपको 20,000 रुपये टीसीएस के रूप में देने होंगे। वहीं, 15 लाख रुपये की कार पर यह रकम 15,000 रुपये होगी।

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