राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, फेडरल जज ने जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार समाप्त करने वाले आदेश पर लगाई रोक

USA: डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा वाले विदेशी विजिटर्स की जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना था।

Donald Trump: मेरीलैंड की एक फेडरल जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा वाले विदेशी विजिटर्स की जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना था। मैरीलैंड के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज डेबोरा एल बोर्डमैन ने बुधवार को सुनवाई के बाद ट्रंप के आदेश को रोकने के लिए नागरिक अधिकार समूहों द्वारा दायर याचिका पर एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है।

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मेरीलैंड की फेडरल जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार समाप्त करने वाले आदेश पर लगाई रोक

20 जनवरी को ट्रंप ने दिया था ये आदेश

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, मैरीलैंड का मुकदमा ट्रंप के आदेश के खिलाफ कम से कम छह अलग-अलग संघीय मामलों में से एक है, जिसे कुल 22 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और आधा दर्जन से अधिक नागरिक अधिकार समूहों द्वारा दायर किया गया। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद ही जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने फेडरल एजेंसियों को 19 फरवरी के बाद पैदा हुए बच्चों (अगर माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है) के लिए नागरिकता की मान्यता रोकने का निर्देश दिया था।

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