'इन लोगों पर नहीं लागू कर सकते 18 वीं सदी का कानून', एलियन एनिमीज एक्ट के इस्तेमाल पर ट्रंप को कोर्ट से झटका

अमेरिका की एक संघीय अदालत से ट्रंप प्रशासन को करारा झटका लगा है। एलियन एनमीज एक्ट, 1798 के इस्तेमाल के मामले में संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून 'एलियन एनमीज एक्ट, 1798' का इस्तेमाल उन लोगों को तेजी से निर्वासित करने के लिए नहीं कर सकते जिन्हें उनकी सरकार वेनेजुएला के आपराधिक गिरोह का सदस्य बताती है।

Donald Trump: अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून का इस्तेमाल करके उन लोगों को निर्वासित नहीं सकते, जिन पर उनकी सरकार वेनेजुएला के एक गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाती है। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की एक प्रमुख पहल पर रोक लग गयी है और अब इस लड़ाई के उच्चतम न्यायालय में पहुंचने की उम्मीद है।

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एलियन एनमीज एक्ट, 1798 के इस्तेमाल के मामले में संघीय अपील अदालत से ट्रंप को लगा झटका।(फोटो साभार: पीटीआई)

अमेरिका की सबसे रूढ़िवादी संघीय अदालतों में गिनी जाने वाली 5वीं सर्किट अपीलीय अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से दिए फैसले में प्रवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और निचली अदालतों की दलीलों से सहमति जतायी। दलीलों में कहा गया था कि 1798 का ‘एलियन एनिमीज़ एक्ट’ ‘ट्रेन डी अरागुआ’ जैसे गिरोहों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था।

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