Court disqualifies Trump-appointed US attorney- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप द्वारा नियुक्त अटॉर्नी बिल एसेली कानून द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अस्थायी पद पर बने रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसेली को कई मामलों से अयोग्य घोषित कर दिया।
ट्रंप द्वारा नियुक्त अटॉर्नी जनरल पर अदालत का फैसला (ANI)
अमेरिकी जिला न्यायाधीश जे माइकल सीब्राइट ने बचाव पक्ष के वकीलों का पक्ष लेते हुए एसेली को तीन मामलों में आपराधिक अभियोजन की निगरानी से अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि उनका अधिकार जुलाई में समाप्त हो गया था।
सितंबर में एक न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया था कि नेवादा की कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी सिगल चट्टाह अपने पद पर गैरकानूनी रूप से कार्य कर रही हैं। इसी तरह अगस्त में एक अन्य न्यायाधीश ने न्यू जर्सी की कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी एलीना हाबा को भी अयोग्य ठहराया था। यूएस डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश जे. माइकल सीब्राइट ने बचाव पक्ष के वकीलों के पक्ष में फैसला देते हुए एसेली को तीन आपराधिक मामलों में अभियोजन की निगरानी से अयोग्य ठहराया। अपने फैसले में उन्होंने लिखा कि एसेली ने 29 जुलाई को अंतरिम पद से इस्तीफा देने के बाद से अपने पद पर अवैध रूप से कार्य करना जारी रखा है।
संघीय कानून के अनुसार, स्थायी अमेरिकी अटॉर्नी पद के लिए यदि राष्ट्रपति किसी को नामित नहीं करते हैं और सीनेट 120 दिन के भीतर उसके नाम पर मुहर नहीं लगाती तो संघीय अदालत के न्यायाधीश इस पद पर अस्थायी तौर पर किसी को नियुक्त कर सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने अभी एसेली की नियुक्ति की पुष्टि नहीं की है। एसेली के कार्यालय ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
