कनाडा करेगा नागरिकता कानून में संशोधन; भारतीय मूल के परिवारों को लाभ मिलने की संभावना, क्या-क्या प्रावधान?

कनाडा की आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री लीना मेटलगे डायब ने कहा, बिल सी-3 हमारे नागरिकता कानूनों में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगा और विदेश में जन्मे या गोद लिए गए बच्चों वाले परिवारों के लिए न्यायसंगत होगा।

कनाडा वंश-आधारित नागरिकता कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। इस अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक को शाही स्वीकृति मिल गई है। इस कदम से हजारों भारतीय मूल के परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता अधिनियम (2025) में संशोधन करने वाले विधेयक C-3 को स्वीकृति मिल गई है। कनाडा सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह नागरिकता अधिनियम को और अधिक समावेशी बनाने और साथ ही कनाडाई नागरिकता के मूल्य को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Canada Carmey

कनाडा नागरिकता कानून में संशोधन करेगा (AP)

कनाडाई नागरिकता पर विधेयक

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, नए कानून के लागू होने के बाद इस विधेयक के लागू होने से पहले पैदा हुए लोगों को कनाडाई नागरिकता प्रदान की जाएगी। वंश-आधारित कनाडाई नागरिकता के लिए पहली पीढ़ी की सीमा 2009 में लागू की गई थी। इसका अर्थ है कि कनाडा के बाहर पैदा हुआ या गोद लिया गया बच्चा वंश-आधारित कनाडाई नागरिक नहीं है, अगर उसके कनाडाई माता-पिता भी कनाडा के बाहर पैदा हुए या गोद लिए गए थे।

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