Post office FD Rule : वित्त मंत्रालाय ने पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा राशि को मैच्योरिटी से पहले निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए पोस्ट ऑफिस की प्रीमैच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट से निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी को खोलने की तारीख से 6 महीने से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है और 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को 4 साल पूरे होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है।
चार साल से पहले नहीं बंद होगा खाता
अगर आसान भाषा में कहें, तो पांच साल की एफडी स्कीम में जमा पैसे को आप चार साल पहले नहीं निकाल सकेंगे। भारतीय डाक के एक ईमेल स्पष्टीकरण के अनुसार, 10 नवंबर 2023 को या उसके बाद खोली गई 5-वर्षीय डाकघर एफडी को एफडी खोलने की तारीख से 4 साल के बाद ही बंद किया जा सकता है। हालांकि, 9 नवंबर 2023 तक खोली गई एफडी के लिए समय से पहले निकासी के लिए पहले वाले नियम लागू हैं।
ब्याज में होगी कटौती
अगर 1-वर्ष, 2-वर्ष या 3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस एफडी को 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक वर्ष से पहले बंद किया जाता है, तो जमा पर उस अवधि के लिए केवल डाकघर बचत खाते पर ब्याज मिलेगा। अगर 2-वर्षीय या 3-वर्षीय डाकघर FD को एक वर्ष के बाद समय से पहले निकाला जाता है, तो 1-वर्षीय या 2-वर्षीय डाकघर FD पर लागू ब्याज दर से 2 फीसदी का जुर्माना काटा जाएगा। अगर 3-वर्षीय एफडी को 1 वर्ष के बाद वापस लिया जाता है तो समय से पहले बंद की गऊ एफडी पर देय ब्याज दर प्राप्त करने के लिए 1-वर्षीय एफडी पर लागू ब्याज दर 2 फीसदी कम हो जाएगी।
पुराने नियम
5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को सिर्फ 4 साल पूरे होने पर निकालने पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते के अनुसार, ब्याज देय होगा। पोस्ट ऑफिस एफडी को समय से पहले निकालने के पुराने नियम 9 नवंबर या उससे पहले खुलने वाले पोस्ट ऑफिस एफडी को समय से पहले निकालने के पुराने नियम के तहत बंद कराया जा सकता है। यानी जमा की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी से आप पैसे की निकासी कर सकते हैं।
