Post office FD Rule : पोस्ट ऑफिस FD के नियमों में बड़ा बदलाव, अब चार साल से पहले नहीं निकाल पाएंगे पैसा

Post office FD Rule : वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए पोस्ट ऑफिस की प्रीमैच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट से निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि, 9 नवंबर 2023 तक खोली गई एफडी के लिए समय से पहले निकासी के लिए पहले वाले नियम लागू हैं।

Post office FD Rule : वित्त मंत्रालाय ने पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा राशि को मैच्योरिटी से पहले निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने 7 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए पोस्ट ऑफिस की प्रीमैच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट से निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी को खोलने की तारीख से 6 महीने से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है और 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को 4 साल पूरे होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है।

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चार साल से पहले नहीं बंद होगा खाता

अगर आसान भाषा में कहें, तो पांच साल की एफडी स्कीम में जमा पैसे को आप चार साल पहले नहीं निकाल सकेंगे। भारतीय डाक के एक ईमेल स्पष्टीकरण के अनुसार, 10 नवंबर 2023 को या उसके बाद खोली गई 5-वर्षीय डाकघर एफडी को एफडी खोलने की तारीख से 4 साल के बाद ही बंद किया जा सकता है। हालांकि, 9 नवंबर 2023 तक खोली गई एफडी के लिए समय से पहले निकासी के लिए पहले वाले नियम लागू हैं।

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