24 Hours Electricity Supply: बिजली कटौती पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना ! बिल वसूली में अभी ये हाल

24 Hours Electricity Supply: उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है और अगर कोई अनावश्यक कटौती होती है तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिजली में व्यवधान 20-25 साल में एक बार होता है। इसलिए, बिजली कटौती पर जुर्माना लगाया जाएगा।

24 Hours Electricity Supply: केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनावश्यक रूप से बिजली कटौती के लिये कंपनियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती देश के लोगों का अपमान है।सिंह ने समीक्षा बैठक में बिजली कटौती को अतीत की बात बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि बिल के स्तर पर दक्षता बढ़ी है लेकिन बिल संग्रह के मामले में यह 92.7 प्रतिशत अटका हुआ है।

power supply

बिजली कटौती पर होगी सख्ती

कब देना होगा जुर्माना

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है और अगर कोई अनावश्यक कटौती होती है तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह भी कहा कि बिल के स्तर पर दक्षता बढ़ी है लेकिन बिल संग्रह के मामले में यह 92.7 प्रतिशत अटका हुआ है।सिंह ने राज्यों से कहा कि वे बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कानून और विभिन्न नियमों का पालन करें। अन्यथा उन्हें केंद्र से कोई बिजली नहीं मिलेगी। उन्हें पीएफसी या आरईसी से कोई कर्ज मिलना भी मुश्किल होगा।

End of Feed