Mahila Samman Savings Certificate: देश की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' (MSSC) सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को जो भी ब्याज मिलेगा, उन्हें उस इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 16 मई को डाकघर बचत योजना के लिए स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके तहत देश की किसी भी लड़की या महिला के नाम पर MSSC खाता खोला जा सकता है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना इसी साल शुरू की गई थी
महिलाओं के लिए इसी साल शुरू हुई है सेविंग स्कीम
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गई है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए की थी। इस सेविंग स्कीम के तहत कोई भी महिला अपने खाते में न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम दो लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस पर सालाना 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र स्कीम के तहत जमा राशि 2 साल में मैच्योर हो जाएगी।
40 हजार रुपये से कम इनकम पर नहीं कटेगा टैक्स
नांगिया एंडरसन इंडिया के भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा।
MSSC पर दो लाख पर दो साल में मिलेगा इतना ब्याज
नीरज अग्रवाल ने कहा, ‘‘योजना के तहत 7.5 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपये की जमा राशि पर एक साल में 15,000 ब्याज बनेगा। दो साल में ये 32,000 रुपये होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि चूंकि किसी एक वित्त वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से कम है, ऐसे में टीडीएस नहीं कटेगा।’’ बताते चलें कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस की एक बचत स्कीम है, जिसके तहत सिर्फ महिला ही खाता खुलवा सकती हैं।
भाषा इनपुट्स के साथ
