ट्रेन में तेज आवाज में गाना सुनना पड़ेगा भारी, ₹5,000 जुर्माना और 6 महीने की जेल!

रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। अगर आप सफर के दौरान मोबाइल पर तेज गाने सुनते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान मोबाइल पर रील या वीडियो हाई वॉल्यम में चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। रेलवे ने मोबाइल फोन पर स्पीकर मोड में संगीत सुनने या वीडियो देखने से दूसरे यात्रियों को परेशानी को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और संबंधित व्यक्ति को कोच सहित रेलवे परिसर से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति फिर भी ऐसा करना जारी रखता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

Railway News

रेलवे नियम

बता दें कि सदर्न रेलवे ने 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत संशोधित 'रेलवे अधिनियम' की धारा 142 को लागू किया है, ताकि उपद्रव या परेशानी पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि अन्य रेलवे जोन और यहां तक कि मेट्रो सिस्टम भी इस प्रावधान का इस्तेमाल ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए कर सकते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों की सुविधा पर बुरा असर पड़ता है। कानून के अनुसार, मेट्रो रेल में उपद्रव करने पर जुर्माना लग सकता है और ऐसे लोगों को कोच से बाहर भी निकाला जा सकता है। 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 270 के तहत 'सार्वजनिक उपद्रव' (public nuisance) को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे सार्वजनिक अधिकारों का उपयोग करने वाले लोगों को नुकसान, खतरा, रुकावट या परेशानी होती है, और इसलिए, यह एक अपराध माना जाता है।

End of Feed