पेंशनर्स इस नए तरीके से जमा कर पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

जीवन प्रमाण पत्र इसलिए जमा कराया जाता है ताकी इस बात की पुष्टि हो सके कि पेंशन पाने वाला शख्स जीवत है या नहीं। सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DPPW) ने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान की है।

देशभर के लाखों पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) बैंकों में जमा कराना है। पेंशनर्स को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंकों में जमा करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन यानी 60 से 80 साल के पेंशनर्स 1 से 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। हालांकि, अब पेंशनर्स के लिए बैंकों में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आसान हो गया है। पेंशनर्स को अब इस काम के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं।

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फेस ऑथेंटिकेशन

जीवन प्रमाण पत्र इसलिए जमा काराया जाता है ताकी इस बात की पुष्टि हो सके कि पेंशन पाने वाला शख्स जीवत है या नहीं। सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DPPW)V ने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान की है। देशभर में केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनर्स हैं। जो भी पेंशनर्स बैंक नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र फेस ऑथेंटिकेशन से जमा करने सबसे आसान तरीका है।

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