Tax Refund: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। अब जो लोग आईटीआर फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा। जो लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं, उन्हें अब टैक्स रिफंड का इंतजार होगा।
कैसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस
आईटीआर फाइल करने के बाद आपको इसे वेरिफाई भी करना होता है। आईटीआर वेरिफाई करने के बाद 7 से 120 दिनों में आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। टैक्स रिफंड मिलने में औसतन 90 दिन यानी करीब 3 महीने का समय लगता है। मगर यदि आपको 120 दिन बाद भी टैक्स फंड न मिले तो क्या करना चाहिए, इसकी डिटेल हम आपको आगे देंगे।
ईमेल करते रहें चेक
यदि आपने आईटीआर फाइल और वेरिफाई कर लिया है तो बीच-बीच में ईमेल चेक करते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी मेल के जरिए भेज सकता है। दूसरी बात कि आईटीआर स्टेटस चेक करके ये सुनिश्चित करें कि आपका रिफंड एक्सपायर न हुआ हो। यदि ये एक्सपायर हो गया है, तो रिफंड के लिए फिर से रिक्वेस्ट करनी होगी, जिसे री-इश्यू कहा जाता है।
कैसे चेक करें स्टेटस
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें
- 'ई-फाइल' ऑप्शन में 'इनकम टैक्स रिटर्न' और फिर 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' ऑप्शन पर टैप करें
- 'व्यू डिटेल्स' ऑप्शन चुनें, फिर फाइल किए गए आईटीआर का स्टेटस डिस्प्ले पर दिखेगा
दूसरा तरीका ये है
- इस लिंक पर पर जाएं
- पैन नंबर डालें
- एसेसमेंट ईयर (वित्त वर्ष से अगला - जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2023-24) सेलेक्ट करके 'रिफंड पेमेंट' स्टेटस दिख जाएगा
अगर स्टेटस में रिटर्न्ड दिखे तो क्या करें
हो सकता है कि स्टेटस में 'रिटर्न्ड' दिखाए। इसका मतलब है कि आपको रिफंड मिल चुका है। मगर यदि वास्तव टैक्स रिफंड न मिला हो तो ई-फाइलिंग पोर्टल/एसेसिंग ऑफिसर के पास रिफंड रि-इश्यू क्लेम पेश करें।
