ITR Verification Process: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फिर से टैक्सपेयर्स से कहा है कि आईटीआर (ITR) फाइल करने वालों को अपने रिटर्न को जल्द से जल्द वेरिफाई करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपका आईटीआर अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब तक लगभग 6.93 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.69 करोड़ का वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है।
ITR को वेरिफाई नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
लग सकता है 5000 रु का जुर्माना
एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 थी। जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल किया था, वे फिलहाल बिना किसी जुर्माने के इसे वेरिफाई कर सकते हैं।
हालाँकि, यदि आईटीआर को वेरिफाई न किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस कंडीशन में ऐसे लोगों पर न सिर्फ 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, बल्कि फिर से आईटीआर फाइल करना होगा।
आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी
पहले मिलती थी 120 दिनों की मोहलत
अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपको इसे 30 दिनों के अंदर ही वेरिफाई भी करना होगा। पहले इस काम के लिए 120 दिन की मोहलत मिलती थी। मगर अगस्त 2022 में इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया। अब नियम ये है कि यदि आप आज अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आईटीआर को 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करना होगा। वरना आपका आईटीआर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
कैसे करें आईटीआर को वेरिफाई
इसके लिए सबसे आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट लॉग इन करें ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें और वहां 'जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)' टाइटल के तहत 'Through Bank Account' ऑप्शन चुनें। फिर 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त ईवीसी को पंच करें।
इसके बाद 'ई-वेरिफाई' पर क्लिक करें सफलता संदेश "Return successfully e-verified" मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा।
