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Lok Adalat: दिल्ली में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी जिसमें आप कई तरह के बिल माफ करवा सकते हैं। वाहन के चालान के अलावा और भी कई तरह के मामले लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। जानें 7 कोर्ट परिसरों की सूची, ट्रैफिक चालान डाउनलोड करने का लिंक और जरूरी दिशा-निर्देश।

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National Lok Adalat Delhi 2026: दिल्ली ट्रैफिक चालान लोक अदाल

दिल्ली में ट्रैफिक चालान और नोटिस के निपटारे के लिए 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से आयोजित यह लोक अदालत राजधानी के सात कोर्ट परिसरों में लगेगी। ऐसे वाहन चालक जिनके चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Delhi Traffic Lok Adalat 2026: इन 7 कोर्ट परिसरों में होगा आयोजन

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट

वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने चालान से संबंधित कोर्ट परिसर और अन्य जरूरी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों से करें।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोस्टर में चालान और नोटिस डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वाहन चालक नीचे दिए गए पोर्टल पर जाकर उपलब्ध निर्देशों को चेक कर सकते हैं। आधिकारिक लिंक: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन लिंक 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे सक्रिय होना निर्धारित था। इसमें अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड करने और कुल 2,00,000 चालान या नोटिस के निर्धारित लक्ष्य तक प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी गई है।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

  • जांच लें कि उनका ट्रैफिक चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र है या नहीं।
  • आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार ही चालान या नोटिस डाउनलोड करें।
  • सुनवाई से संबंधित तारीख, समय और कोर्ट परिसर की जानकारी की पुष्टि करें।
  • आवश्यक दस्तावेज और चालान से संबंधित जानकारी अपने पास रखें।
  • किसी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से भुगतान करने से बचें।

क्या सभी ट्रैफिक चालान लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं?

नहीं, सभी प्रकार के ट्रैफिक चालान का निपटारा लोक अदालत में होना जरूरी नहीं है। चालान की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर उसकी पात्रता निर्धारित होती है। इसलिए वाहन चालकों को आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध पात्र चालानों की सूची और दिशा-निर्देश जरूर देखने चाहिए।

वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पात्र मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। यदि आपका ट्रैफिक चालान लंबित है, तो 25 अक्टूबर 2026 की लोक अदालत से संबंधित आधिकारिक सूचना जांचें और समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

Pradeep Pandey
प्रदीप पाण्डेयauthor

प्रदीप पाण्डेय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट पर कंटेंट तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ प्रदीप तकनीक की दुनिया को समझने और उसे आम पाठकों तक सरल व उपयोगी रूप में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। प्रदीप अब तक 11,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वह गैजेट रिव्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक टिप्स और नवीनतम टेक इनोवेशन पर लगातार काम करते हैं। एआई टूल्स पर एक्सपेरिमेंट करना, नए ऐप्स टेस्ट करना और टेक से जुड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने में उनकी खास रुचि है।

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