डाटा लीक होने पर कंपनियों पर लगेगा 250 करोड़ तक जुर्माना,जानें डाटा प्रोटेक्शल बिल में क्या है खास

Data Protection Bill Explained: सबसे अहम प्रावधान यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं और कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया बिल डाटा को प्रोटक्ट और यूज करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के निजी डाटा की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

Data Protection Bill Explained:केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अगस्त को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और उनकी मनमानी भी कम होगी। और इसके अलावा आम यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ये निजता का मामला है इसलिए बिल पर और विचार करने की जरूरत है। इस बिल में सबसे अहम प्रावधान यह है कि अगर यूजर्स के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग की कंपनियां सेफ्टी नहीं कर पाईं तो उन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

data safety bill

विधयेक लोक सभा में पेश

क्या है अहम प्रावधान

सबसे अहम प्रावधान यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं और कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया बिल डाटा को प्रोटक्ट और यूज करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के निजी डाटा की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

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