Ration Card Update: शादी के बाद पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने या बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार दस्तावेजों और सत्यापन की प्रक्रिया के चलते दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अब राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने या हटाने से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन माध्यमों की जानकारी साझा की गई है।
शादी के बाद पत्नी और बच्चों का नाम जोड़ने में होगी आसानी
आमतौर पर शादी के बाद पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना होता है। वहीं, परिवार में बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम भी राशन कार्ड में शामिल कराना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में राशन कार्ड में संशोधन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए बताए गए विकल्प उपयोगी साबित हो सकते हैं।
राशन कार्ड में संशोधन के लिए कहां दर्ज करें शिकायत?
पोस्टर के मुताबिक, लाभार्थी अन्न सहायता विकल्प पर जाकर राशन कार्ड संबंधी शिकायत का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद राशन कार्ड में संशोधन के विकल्प पर जाकर सदस्य जोड़ने या हटाने से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, WhatsApp नंबर 9868200445 पर संदेश भेजकर शिकायत दर्ज कराने और IVRS नंबर 14457 पर कॉल करके शिकायत करने का विकल्प भी पोस्टर में दिया गया है।
राशन कार्ड संशोधन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
शिकायत दर्ज कराने के बाद जब सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो संबंधित दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। सदस्य जोड़ने या हटाने के मामले में आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
- नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- शादी के बाद पत्नी का नाम जोड़ने के लिए: विवाह प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र।
- सदस्य का नाम हटाने के लिए: सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र या शादी के बाद नए पते पर रहने से संबंधित दस्तावेज।
- पहचान प्रमाण: परिवार के मुखिया और संबंधित सदस्य के पहचान संबंधी
