CCI के एंटी-ट्रस्ट आदेश के खिलाफ अपील करेगा Meta, व्हाट्सएप डेटा शेयरिंग से जुड़ा है मामला

Meta Vs CCI: कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप मेटा द्वारा समर्थित सर्विस प्रदान करता है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "हम आगे का रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमें लोगों और व्यवसायों को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति देता है जिसकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं।"

Meta Vs CCI: चैटिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से प्लेटफार्म पर मौजूद यूजर डेटा को दूसरे मेटा प्रोडक्ट या कंपनियों को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए 5 साल तक शेयर न करने के निर्देश मिले थे। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा का कहना है कि वह सीसीआई के फैसले से असहमत है और अपील करने की योजना बना रही है।

Meta

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क्या है पूरा मामला?

प्रतिस्पर्धा नियामक ने व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़े अपने एक एंटीट्रस्ट ऑर्डर में मेटा पर उसकी डोमिनेंट पॉजिशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीसीआई के आदेश के अनुसार, "व्हाट्सएप द्वारा 'इसे लें या छोड़ दें' के आधार पर 2021 पॉलिसी अपडेट अधिनियम के तहत अनुचित शर्तों को लागू करना है, क्योंकि यह सभी यूजर्स को बिना किसी ऑप्ट-आउट के मेटा ग्रुप के भीतर विस्तारित डेटा कलेक्शन टर्म्स और डेटा शेयर करने को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है।"

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