अदालतों में वकीलों और लॉ इंटर्न का क्या होगा ड्रेस कोड? दिल्ली हाईकोर्ट ने किए तय

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 23, 2023, 06:14 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद बैंड पहननी होगी और लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट के ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों को ड्रेस कोड पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को सफेद बैंड पहननी होगी जबकि लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट पहनना होगा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की सिंगल बैंच ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) का सर्कुलर इंटर्न को नीला कोट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के प्रस्ताव में इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है। अदालत एसबीएस के सर्कुलर को चुनौती देने वाले हार्दिक कपूर नाम के सेकेंड ईयर लॉ के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Dress Code of Lawyers

वकीलों के लिए ड्रेस कोर्ड तय

विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान कपड़े निर्धारित करने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को एसबीए के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि वर्दी कानून के इंटर्न को क्या पहनना चाहिए। उन्होंने कहा था, इंटर्न की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों की सहमति से एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान ड्रेस निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि अगर अलग-अलग संघ अलग-अलग ड्रेस निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी।

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