विधेयक मंजूरी मामला: राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 जुलाई को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दिए जाने से इनकार करने का आरोप लगाने वाली केरल की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे और उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट, केरल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें राज्य सरकार ने राज्यपाल को उन विधेयकों की मंजूरी देने में समय सीमा तय करने की मांग की है ,जो विधानसभा से पारित हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की कुछ ऐसी याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुना चुका है, जिसमें राष्ट्रपति को एक समयसीमा के भीतर विधेयकों पर फैसला करने को कहा गया था।

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