सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बीच में नहीं बदले जा सकते

Supreme Court : मामला राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है, जहां 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दे दी थी, उन्हें प्रक्रिया के बीच में ही बताया गया कि केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।

Supreme Court : सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने अपने अहम फैसले में गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। पांच जजों की संविधान पीठ के सामने ये सवाल था कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सरकारी पदों में भर्ती की प्रकिया पूर्णतया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

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सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया के नियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

अनुवादकों के पदों पर भर्ती मामले में फैसला

मामला राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है, जहां 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दे दी थी, उन्हें प्रक्रिया के बीच में ही बताया गया कि केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने अपनी परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल किए होंगे।

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