Karnataka Hijab Ban: नहीं सुलझा विवाद, SC के दोनों जजों की राय अलग; अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

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  • Updated Oct 13, 2022, 06:30 PM IST

Karnataka Hijab Ban: न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया।

Karnataka Hijab Ban: कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ के दोनों जजों की राय अलग-अलग होने के कारण अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। वही अब आगे का फैसला करेगी।

कोर्ट का आदेश

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध पर एक खंडित फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा- "हिजाब पहनना पसंद का मामला है"। मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है।

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