ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, CEC के निलंबन और SIR के फैसलों को पलटने की मांग

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में ज्ञानेश कुमार के निलंबन के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों, दिशा-निर्देशों और कथित सॉफ्टवेयर बदलावों को चुनौती दी गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सभी आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी हुए हैं और आयोग के भीतर अलग-अलग विचार होना संस्थागत विवेचना का सामान्य हिस्सा है।

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