जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दो दिन पहले ही जारी हुआ है गैर जमानती वारंट

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 14, 2023, 10:52 PM IST

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जया प्रदा को ईएसआईसी मामले में दी गई सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप में उनके खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

Jayaprada Get Relief From SC: अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने बृहस्पतिवार को एक्ट्रेस की उस मामले में की सजा पर रोक लगा दी, जिसमें उनके स्वामित्व वाले एक सिनेमा थियेटर के कर्मचारियों का 18 वर्षों से अधिक समय से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया भुगतान नहीं करने पर छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।

Jaya Prada Supreme Court

ईएसआईसी मामले में जयाप्रदा की सजा पर रोक।

जया प्रदा की अपील पर ईएसआईसी को नोटिस जारी

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जया प्रदा द्वारा दायर अपील पर ईएसआईसी को नोटिस जारी किया। जया प्रदा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने दावा किया कि चेन्नई की निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश में त्रुटियां हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जया प्रदा को मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें जया प्रदा को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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