अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मोहम्मद तनवीर की फांसी पर लगाई रोक, 2008 के बम धमाकों में गई थी 56 लोगों की जान

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने जुलाई में 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी। शीर्ष अदालत ने तनवीर के जेल में आचरण, प्रोबेशन रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट आठ सप्ताह में मांगी है। अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। इस आतंकी हमले में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। शीर्ष अदालत ने तनवीर की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें उसने गुजरात हाईकोर्ट के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट

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जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता तनवीर को दी गई मौत की सजा पर अमल रोक दिया जाए। अदालत ने मामले से संबंधित मूल रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से मंगाने का निर्देश भी दिया है।

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