आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के लिए सर्कुलर जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बचा हुआ खाना ना छोड़े, पूरी तरह निपटाएं। इस सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाओं में "काफी" वृद्धि को रेखांकित किया गया है सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बचे हुए खाने का निपटान केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश देने के एक दिन बाद, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर अदालत परिसर में बचे हुए भोजन का पूर्ण निपटान करने का निर्देश दिया ताकि पशुओं द्वारा काटे जाने की घटनाओं से बचा जा सके। परिपत्र में न्यायालय के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी होने की बात को रेखांकित किया गया है।

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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के लिए सर्कुलर जारी किया

इसमें कहा गया है कि बचे हुए सभी खाद्य पदार्थों को केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भोजन को खुले स्थानों या खुले कंटेनरों में नहीं फेंका जाना चाहिए। इस प्रकार का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि पशु भोजन की तलाश में इन स्थानों पर नहीं आएं। इससे उनके काटने का जोखिम काफी कम हो जाता है और स्वच्छता के मानक भी बने रहते हैं। इस निर्देश को लागू करने में आपका सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।’

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